Tantya Mama Loan Yojana के अंतर्गत हितग्राम को लगभग 10,000/- से 1,00,000/- को Loan मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा दिया जावेगा। इस योजना के अंतर्गत ओवदक के पास आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड होना आवश्यक है। Tantya Mama Loan Yojana Online Application फार्म भरना होगा उसी के आधार पर हितग्राही को लोन की राशि स्वीकृत की जाती है।
Tantya Mama Loan Yojan का उद्देश्य
Tantya Mama Loan Yojana का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जन जाति वर्ग (scheduled tribes) के हितग्राहियों को उनके स्वयं के व्यवसाय के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराना है जिससे वे अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें एवं आगे बड़ सके।
Tantya Mama Loan Yojana का क्रियान्वयन : –
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (Tantya Mama Loan Yojana) को सुव्यवस्थित चलाने के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगासहायक आयुक्त / जिला संयोजक / शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा।
योजना का नाम | टन्ट्या मामा लोन योजना |
लोन की राशि | 10 हजार से 1 लाख तक |
टन्ट्या मामा योजना लोन के ब्याज का प्रतिशत | 7 प्रतिशत |
अधिकारीक वेबसाइट | samast.mponline.gov.in |
Tantya Mama Loan Yojana के लिए पात्रता :-
Tantya Mama Loan Yojan का कार्य करने का क्षेत्र पुरा मध्य प्रदेश रहेगा। इसक मतलब यह हुआ कि यह योजना केवल मध्य प्रदेश में स्थिपित किए जाने वोल व्यापार/उद्यमों के लिए ही लागू होगा। मध्य प्रदेश के बाहर के लिए यह ऋण योजना लागू नहीं होगी। Tantya Mama Loan Yojan के लिए पात्रता निम्नानुसार है:-
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग (scheduled tribes) का सदस्य हो।(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
- आवेदन की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
- किसी भी प्रकार की बैंक से राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता / शधी या डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी / रोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा। सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
Tantya Mama Loan Yojana के लिए वित्तीय सहायता:-
सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु कम से कम 10000 एवं अधिक से अधिक 1 लाख तक की राशि किसी भी योजना के लिए स्वीकृत की जावेगी।
Tantya Mama Loan Yojana के अंतर्गत ब्याज अनुदान –
योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) Loan (Term Loan & Working Capital Loan) पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा।
Tantya Mama Loan Yojana Important Document
- फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइट के फोटो)
- आधार कार्ड (मोबाईल नंबर से लिंक होना आवश्यक है)
- आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।)
- जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी )
- मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
- समग्र आईडी
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राजेक्ट का कोटेशन
- किरायानामा
- बैंक का पासबुक
- वोटर आईडी
- मोबाइल नंबर
उपर दिए गए सभी दस्तावेज आवेदक के पास Tantya Mama Loan Yojana Online Apply के समय होना आवश्यक है।
Tantya Mama Loan Yojana Online Apply
Tantya mama loan yojana online application form भरने के लिए आप अधिकारीक वेबसाइट samast.mponline.gov.in पर विजिट करें। और वहां पर दिए गए निर्देशों का पालन करें औद दिए गए चरणों का अनुसर कर अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करें। इस प्रकार आप चरणों पूर्ण अनुसरण कर अपना आवेदन फार्म जमा करें। जमा करने के बाद आप संबंधित बैंक में जाकर अपने दस्तावेज जाकर करें और लोन की प्रकिया को आगे बढ़ाए और अंत में पुरी जानकारी व दस्तावेज जमा करने के बाद आपकों आपके बैंक खाते में लोन की राशि प्राप्त हो जाएगी।